सीआईएल (मुख्यालय) तथा सीआईएल और अनुषंगियों (समेकित) ने 2014-15 से सीएसआर में अपनी वैधानिक देयता से अधिक खर्च किया है। सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा सीएसआर राशि पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ के 2% या इसकी लाभ कमाने (पिछले वर्ष में) वाली अनुषंगी कंपनियों के गत वर्ष के कुल उत्पादन (इनमें से जो भी अधिक हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है। अनुषंगी कंपनियो द्वारा सीएसआर राशि पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ के 2% या गत वर्ष के उत्पादन (इनमें से जो भी अधिक हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है।
Financial Year | CSR Statutory Requirement - CIL (HQ) (Rs. Crores) | CSR Actual Expenditure - CIL (HQ) (Rs. Crores) | CSR Statutory Requirement - CIL (Consolidated) (Rs. Crores) | CSR Actual Expenditure - CIL (Consolidated) (Rs. Crores) |
---|---|---|---|---|
2014-15 | 24.04 | 24.72 | 463.26 | 298.11 |
2015-16 | 19.69 | 73.26 | 465.23 | 1076.07 |
2016-17 | 13.52 | 128.05 | 442.75 | 489.67 |
2017-18 | 7.88 | 24.31 | 383.05 | 483.78 |
2018-19 | 6.99 | 27.33 | 353.98 | 416.47 |
2019-20 | 8.28 | 171.32 | 396.20 | 587.84 |
2020-21 | 8.47 | 95.36 | 434.51 | 553.85 |
2021-22 | 6.81 | 77.64 | 459.27 | 583.32 |
TOTAL FOR ALL YEARS | 95.68 | 621.99 | 3398.25 | 4489.11 |