विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए सुपरिभाषित प्रक्रिया और दिशानिर्देश उपलब्ध हैं जो निम्नानुसार हैं:-
- शक्तियों का प्रत्यायोजन: कंपनी की निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रभावी ढंग से कार्य निष्पादित करने के लिए, कार्य और शक्ति को संगठनात्मक पदानुक्रम के निचले स्तरों को भी सौंपा जा रहा है।
- नियमावली: सीआईएल के पास सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे वित्त नियमावली, मानव संसाधन नियमावली, क्रय नियमावली, सिविल इंजीनियरिंग के लिए नियमावली और अनुबंध प्रबंधन नियमावली को कवर करने वाली प्रक्रियात्मक नियमावली हैं। अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय इन नियमावलियों के प्रावधानों का पालन करते हैं और इस तरह एकरूपता बनाए रखते हैं। ये नियमावलियाँ सुनिश्चित करते हैं कि गतिविधियाँ व्यवस्थित और संगठित तरीके से की जाती हैं जिन्हें समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अद्यतन भी किया जाता है।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश: एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते सीआईएल सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करता है।
- मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश: सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) होने के कारण, कोल इंडिया लिमिटेड समय-समय पर मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
- संविधि आदि के प्रावधानों का अनुपालन: संबंधित कार्यों का निर्वहन करते समय, अधिकारियों को भारतीय संविधान, संविधि तथा कंपनी पर लागू नियमों एवं विनियमों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है