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आवश्यक सूचना


अगर आप Coal India Limited या उसके किसी भी अनुषंगी कंपनी से सेवानिवृत अथवा किसी अन्य कारण से अलग हुये हैं एवं पेंशन प्राप्त करते हैं तो कृपया कर Revised PPO उपलब्ध करने हेतु निर्धारित प्रारूप भर कर आवश्यक दस्तावेज़ सहित अपने सेवानिवृत/ अलग हुये कंपनी के पेंशन विभाग में 30 जून 2024 के पूर्व जमा करने का कष्ट करें |


इससे आप ना केवल अपने आश्रित के भविष्य को सुरक्षित करेंगे बल्कि भविष्य में किसी अप्रत्याशित परिस्थिति की स्थिती में उन्हें समय से पेंशन शुरू करने तथा पेंशन का निरंतर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे |


संबंधित प्रारूप Coal India Limited के Website पर भी उपलब्ध हैं |


मामले में सतर्कता भी बरतें | अतिरिक्त जानकारी हेतु केवल CMPF कार्यालय या CIL तथा अनुषंगी कंपनी में ही संपर्क करें एवं अपरिचित तथा बाहरी व्यक्तियों की सेवा ना लें |

-CIL प्रबंधन